बांबे हाईकोर्ट ने दिया मजीठिया वेज बोर्ड मामले में महाराष्टÑ सरकार को फिर से अखबारों की जांच करने का आदेश ६ सप्ताह में सौंपनी होगी क्रिय.ान्यवन रिर्पोट
महाराष्टÑ के समाचार पत्र कर्मियों के लिये एक बड़ी खबर आरही है। बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्टÑके लेबर कमिश्नर को स्पष्ट आदेश दिया है कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ज मामले मेंफिर से राज्य के सभी समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसियों की जांच की जाये और पूरी रिर्पोट सौंपी जाए। उधर बांबे हाईकोर्टको आज महाराष्ट्र के श्रम आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि वह राज्य में समाचार पत्र और समाचार एजेंसी प्रतिष्ठानों में मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड के कार्यान्वयन का एक नया सर्वेक्षण करेगा।
बृहन्मुंबई यूनियन आॅफ जर्नलिस्ट (बीयूजे) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच जस्टिस अकिल कुरैशी और जस्टिस एस.एस. कथावला ने कहा कि सर्वेक्षण छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और एक हलफनामे के साथ रिपोर्ट अदालत को सौंपी जानी चाहिए।
इसके अलावा सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि श्रम विभाग ने राज्य भर के सभी समाचार पत्रों और समाचार एजेंसी कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए पांच दस्तों का गठन किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई बृहन्मुंबई यूनियन आॅफ जर्नलिस्ट्स (बीयूजे) के लिए पेश हुए। बीयूजे केअध्यक्ष एम.जे. पांडे ने इस खबर की पुष्टि करते हुये कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले की फिर से जांच के लिये उन्होने पांच स्क्वायड बनाया है और यह सभी समाचार पत्र और न्यूज एजेंसियों की जांच करेंगी। इस जांच में स्थायी और ठेका कर्मचारियों को भी जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ और एरियर मिला है या नहीं इसकी भी जांच का आदेश दिया गया है।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
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